सायरन बजते ही हो जाएगा ब्लैक आउट, मॉकड्रिल को लेकर चल रही ये तैयारियां

पहलगाम आंतकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में हैं, इसी बीच आज देशभर समेत मध्यप्रदेश के भी 5 शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी में आज मॉक ड्रिल होगी. शाम 4 बजे से सायरन के जरिए खतरे की सूचना, ब्लैकआउट, प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को सुरक्षित रखने, दुर्घटना की स्थिति में घायलों को सुरक्षित निकालने जैसी गतिविधियों की ड्रिल की जाएगी.
सीएम मोहन यादव ने भी ली मॉक ड्रिल की जानकारी
वहीं कल सीएम मोहन यादव ने भी मॉक ड्रिल की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा 'फिलहाल जिस तरह का माहौल चल रहा है उसे देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इसलिए आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसके लिए सभी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं.
मध्यप्रदेश में 5 जिलों में आज होगी मॉक ड्रिल
मध्यप्रदेश के पांच जिलों में आज मॉक ड्रिल की जानी है. राजधानी भोपाल के साथ-साथ इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में मॉक ड्रिल की जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल होनी है, जिसकी तैयारियां हो गई हैं. आज शाम सायरन बजेगा और ब्लेकआउट होगा.
सीएम मोहन ने लिखा 'भारत माता की जय'
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है. भारतीय सेना ने देर रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत यह कार्रवाई की है, जिस पर मध्यप्रदेश में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा 'भारत माता की जय'. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी लगाई.
सिविल डिफेंस और राहत-बचाव पर फोकस
मध्य प्रदेश के 5 शहरों में 8 मई को होने वाले प्रस्तावित मॉक ड्रिल के लिए मोहन यादव सरकार की तैायरी पूरी हो चुकी है। मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस पर विशेषतौर से फोकस किया जाएगा। इसके अलावा, आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्यों को भी परखा जाएगा।
सरकारी के विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर विशेषतौर से ध्यान दिया जाएगा। मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य आदि के कर्मचारियों के साथ ही एनसीसी व एनएसएस के सदस्य भी शामिल होंगे।
नियम न माना तो…
सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के सेक्शन 19 के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने तक जेल या 500 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।