लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों को मिलेगा बाजारी दर का लाभ, हिलगना और कोटरा की कृषि भूमि के मूल्यांकन में बड़ा इजाफा

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) राजीव राज ने बताया कि लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय अब संबंधित क्षेत्रों की वास्तविक बाजारी दर के आधार पर किया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में तहसील उरई के ग्राम हिलगना और कस्बा कोटरा की कृषि भूमि की मूल्यांकन दरों में संशोधन किया गया

लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों को मिलेगा बाजारी दर का लाभ, हिलगना और कोटरा की कृषि भूमि के मूल्यांकन में बड़ा इजाफा

लिंक एक्सप्रेस के लिए भूमि खरीद का मूल्यांकन बाजारी दर से तय होगा । अपर जिलाधिकारी

उरई ।अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) राजीव राज ने बताया कि जनपद जालौन की तहसील उरई के राजस्व ग्रामों / कस्बा में अवस्थित भूमि के सम्बन्ध में मूल्यांकन सूची दिनांक 19 जून 2025 से प्रभावी है। तहसील उरई के निम्नलिखित राजस्व ग्राम व कस्बा में वर्तमान में बाजारी दर मूल्यांकन सूची में अंकित दर से अधिक है। इन ग्रामों में लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित भूमि को भी उक्त बाजारी दर के आधार पर क्रय किया जा रहा है। तद्क्रम में जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 01.06.2026 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली- 1997 के नियम-4(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम / कस्बा की सामान्य कृषि भूमि के सम्बन्ध प्रचलित बाजारीदर व रेट सूची में समानता बनाये रखने के दृष्टिगत मूल्यांकन सूची 2025 के पृष्ठ सं०-62 के कमाक-29 पर अंकित कस्बा कोटरा व पृष्ठ सं०-69 के कमांक 198 पर अंकित ग्राम हिलगना के प्रारूप-4 के स्तम्भ सं०-11 में निम्नवत संशोधन किया जाता है। उन्होंने बताया कि *मौजा/कस्बा का वी कोड व नाम 1125 हिलगना* सामान्य कृषि भूमि की पूर्व निर्धारित दर(प्रति हेक्टेयर) 4,40,000-00, सामान्य कृषि भूमि की वर्तमान निर्धारित दर(प्रति हेक्टेयर) 10,29,000-00, *मौजा/कस्बा का वी०कोड व नाम 1134 कोटरा* सामान्य कृषि भूमि की पूर्व निर्धारित दर(प्रति हेक्टेयर) 6,64,000-00, सामान्य कृषि भूमि की वर्तमान निर्धारित दर(प्रति हेक्टेयर) 10,15,000-00 है। 

उन्होंने बताया कि शेष मूल्यांकन सूची में अंकित प्राविधान व दरे यथावत रहेगी। यह संशोधन आदेश वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची 2025(जो दिनांक 19.06.2025 से प्रभावी है) का अंग होगा और तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी। तदनुसार इस आदेश को मूल्यांकन सूची के साथ ही चस्पा किया जाए।