अनाधिकृत भूखंड ओडीए ने किया सीज,स्वीकृत मानचित्र से अधिक हुआ निर्माण
उरई के पटेल नगर स्थित अम्बेडकर चौराहा के पास 565 वर्गमीटर क्षेत्र में सेटबैक कवर करते हुए किए जा रहे अवैध निर्माण को उरई विकास प्राधिकरण (ओडीए) ने सील कर दिया। यह निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अधिक था और उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 का उल्लंघन करता था। पूर्व में नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के बावजूद निर्माणकर्ता ने न तो कार्य रोका और न ही संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष ओडीए के निर्देश पर प्रवर्तन टीम व पुलिस बल ने कार्रवाई की।
उरई में ओडीए ने 565 वर्गमीटर अवैध निर्माण को किया सीज, स्वीकृत मानचित्र से अधिक कार्य
उरई । कीर्ति गुप्ता पुत्री मंगली प्रसाद निर्माण स्थल पटेल नगर स्टार होटल के बगल में अम्बेडकर चौराहा के पास उरई में लगभग 565 वर्गमीटर में अनधिकृत रूप से सेटबैक कवर करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा था जो कि उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्माणकर्ता को पूर्व में अधिनियम की धारा-27 एवं 28(i) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था परन्तु उनके द्वारा न तो निर्माण कार्य बन्द किया गया न ही कोई शमन मानचित्र दाखिल किया। नियत सुनवायी तिथि पर भी निर्माणकर्ता या उनके किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोई जवाब या प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर अनधिकृत रूप से निर्माणाधीन भवन को आज दिनांक 14.08.2025 को उरई विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल द्वारा मौके पर सील करा दिया गया है।

प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस