सचिव निलंबित, प्रधान को 95-जी नोटिस; 1.25 लाख की रिकवरी के आदेश, जांच में अनियमितताएं उजागर-रूदावली में विकास कार्यों में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन
ग्राम पंचायत रूदावली (ब्लॉक नदीगांव, उरई) में विकास कार्यों में अनियमितताओं के मामले में जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में इंटरलॉकिंग कार्य में कमी और वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने पर 1,25,341 रुपये की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही और जांच में सहयोग न करने पर पंचायत सचिव रोहित कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ग्राम प्रधान जाकिर हुसैन को धारा 95-जी के तहत नोटिस जारी किया गया
रूदावली में विकास कार्यों की अनियमितताओं पर कड़ा एक्शन, सचिव निलंबित, प्रधान को 95-जी नोटिस, 1,25,341 रुपये की रिकवरी के निर्देश
उरई । ग्राम पंचायत रूदावली, विकास खंड नदीगांव में विकास कार्यों में पाई गई अनियमितताओं पर जिलाधिकारी ने शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। शिकायत, जांच, मामले की शुरुआत उस समय हुई जब भगवान सिंह ने तत्कालीन जिलाधिकारी को शिकायत देकर ग्राम पंचायत रूदावली में कराए गए विकास कार्यों में गंभीर गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 03 जनवरी 2023 को दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता जल निगम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी क्रम में पंचायत सहायक मोहिनी द्वारा भी संबंधित प्रकरण में जिला पंचायत राज अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसे जांच में शामिल किया जाना था। हालांकि, जांच उप कृषि निदेशक को दे दिए जाने से प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं हो सका और जांच की दिशा प्रभावित होती चली गई। परिणामस्वरूप प्रकरण लंबित हुआ और मामला उच्च न्यायालय तथा लोकायुक्त तक पहुंच गया, जहां से समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ग्राम पंचायत में कराई गई इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में 08 मीटर कम निर्माण कराया गया, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने पर 1,25,341 रुपये की धनराशि की रिकवरी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले में ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार की भूमिका भी संदिग्ध और लापरवाहीपूर्ण पाई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने जांच समिति को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए और न ही समुचित जानकारी दी। इससे जांच प्रभावित हुई और प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हुआ। इस गंभीर लापरवाही को जिला विकास अधिकारी ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए रोहित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ग्राम प्रधान रूदावली जाकिर हुसैन के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 95-जी के अंतर्गत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, कर्तव्यों में शिथिलता और जांच में बाधा डालने जैसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ किए जाएं।
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस