राहुल गांधी की याचिका पर बड़ा एक्शन: एमपी-एमएलए कोर्ट ने कार्तिकेय चौहान को भेजा नोटिस, रिकॉर्ड तलब; 2 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान को नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में जारी सम्मन को चुनौती दी है।

राहुल गांधी की याचिका पर बड़ा एक्शन: एमपी-एमएलए कोर्ट ने कार्तिकेय चौहान को भेजा नोटिस, रिकॉर्ड तलब; 2 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को नोटिस जारी किया।

राहुल गांधी ने भोपाल में दायर मानहानि मामले में सम्मन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

मानहानि से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह आमने-सामने आ गए हैं। कार्तिकेय सिंह की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले से जुड़े रिकॉर्ड, जो एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल में मौजूद हैं, हाईकोर्ट ने तलब किए हैं। साथ ही केस की मौजूदा स्थिति जानने के लिए सभी ऑर्डर कॉपी भी मांगी गई हैं।

हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की गई है। उल्लेखनीय है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है।

29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में किया था पनामा पेपर लीक का जिक्र

यह विवाद 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। हालांकि, बाद में राहुल ने इसे कन्फ्यूजन बताया था, लेकिन कार्तिकेय ने इसे छवि खराब करने की साजिश बताते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया।

कार्तिकेय ने भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में मामला दायर करने के बाद कार्तिकेय ने कहा था कि राहुल ने उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए जान-बूझकर यह बयान दिया है। राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था।

भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया और इसी को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

ऑर्डरशीट्स की कॉपियां पेश करने के निर्देश

मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा व अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी ने 13 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ यह याचिका 23 मार्च 2026 को दाखिल की है। इस बीच में मुकदमे में क्या प्रगति हुई, उसका पता वहां की ऑर्डरशीट्स से ही लग सकता है। इस मत के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को आर्डरशीट्स की सर्टिफाइड कॉपियां पेश करने के निर्देश दिए।