स्कूली वाहनों में अग्निशमन यंत्र के साथ फिटनेस अवश्य हो । एआरटीओ

एआरटीओ सुरेश कुमार ने सभी स्कूल वाहनों के मालिकों, संचालकों और विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और परमिट की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें तुरंत नवीनीकृत कराकर फिटनेस प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त करें।

स्कूली वाहनों में अग्निशमन यंत्र के साथ फिटनेस अवश्य हो । एआरटीओ

स्कूल वाहनों में फिटनेस, सुरक्षा उपकरण और मानक पालन अनिवार्य — एआरटीओ

उरई । वरिष्ठ- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त वाहन स्वामियों एवं विद्यालय संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यो को सूचित किया जाता है कि जिन वाहनों के फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट की वैधता समाप्त हो गयी है उनको दुरुस्त करा लें तथा वाहन को मानक के अनुरुप कराकर फिटनेस की जाँच हेतु उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) अवश्य प्राप्त करलें एवं पंजीयन में जो सीटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र-छात्रायें न बैठायें। साथ ही कोहरे के दृष्टिगत अपने वाहन पर मानक के अनुरुप रेट्रो रिफ्लेक्टिप टेप अवश्य लगायें, जिससे किसी भी अप्रिय दुघर्टना से बचा जा सके।

यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन/अनफिट/सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन का होगा। उन्होंने स्कूल बस/वैन हेतु विशेष नियम के सम्बंध में बताया कि वाहन पीले रंग का हो, स्कूल का नाम लिखा हो, बसों में 02 एवं वैन में 01 अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, फर्स्ट एड बाॅक्स अवश्य हो, गति सीमा यंत्र लगा हो, नियमानुसार सीट बेल्ट का प्रावधान है, प्रेशर हाॅर्न/मल्टीटोन हाॅर्न न लगा हो, स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़की/द्वार अवश्य हों। स्कूल बसों की खिड़की पर स्टील की छड़ क्षैतिज लगी हो, स्कूल बसों में सीट के नीचे स्कूल वैग रखने की जगह हो, बसों के प्रवेश द्वार पर हैण्डरेल लगा हो। स्कूल वाहन पर ए०आर०टी०ओ०, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल, प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, चालक, परिचालक का नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।