राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म,; सीट रिक्त घोषित :देर रात विधानसभा पहुंचे प्रमुख सचिव, आदेश जारी किया; कांग्रेस बोली- यह नियम के खिलाफ

दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता कोर्ट से सजा मिलने के बाद समाप्त कर दी गई है, जिससे सीट रिक्त हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई हें। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने देररात सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए।

राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म,; सीट रिक्त घोषित :देर रात विधानसभा पहुंचे प्रमुख सचिव, आदेश जारी किया; कांग्रेस बोली- यह नियम के खिलाफ

विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया 

मध्यप्रदेश के दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2026 को एक मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी किए गए। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। बता दें राजेंद्र भारती ने 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार में नंबर दो और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। मिश्रा दतिया से लगातार तीन बार विधायक थे। उनको भारती ने 8800 वोट से चुनाव में हराया था। 

कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है। सदस्यता समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। वे देर रात विधानसभा पहुंचे और पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए।

प्रदेश में अन्य विधायक भी कानूनी मामलों में घिरे

राजेंद्र भारती अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं, जो कानूनी उलझनों में फंसे हैं। प्रदेश के कई अन्य विधायक भी अलग-अलग मामलों को लेकर अदालतों में चुनौती का सामना कर रहे हैं। 

राजेंद्र भारती को राहत नहीं मिली तो होंगे उप चुनाव

कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 60 दिन का समय अपील के लिए दिया है। अगर इस दौरान सीनियर कोर्ट से भारती को राहत नहीं मिलती है तो दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। विधानसभा सचिवालय द्वारा दतिया की विधानसभा सीट खाली किए जाने का निर्णय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भी भेजा गया है।

अब इस मामले में चुनाव आयोग तय करेगा कि अपील के समय खत्म होने के बाद एमपी में चुनाव कार्यक्रम घोषित करना है या उसके पहले ही चुनाव की तैयारी के निर्देश देने हैं। नियमानुसार सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने का प्रावधान है।

पटवारी ने लिखा- पूरी ताकत से लड़ेगी कांग्रेस

पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए बीजेपी के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया। डॉ. मोहन यादव सरकार की हठधर्मिता एवं अलोकतांत्रिक रवैये पर जब मैंने और वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने आपत्ति उठाई तो पूरा तंत्र निरुत्तर हो गया।

स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों का यह रवैया अस्वीकार्य है। हम भाजपा की इस राजनीतिक गुंडागर्दी और विधानसभा सचिवालय के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस राजनीतिक दुर्भावना की इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी। बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है।