एक अप्रैल से वैध ईरिक्शा ही चल सकेंगे, परिवहन कार्यालय में ई रिक्शा संचालकों के बैठक करते एआरटीओ

उरई । परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र दिनाँक 26 मार्च 2025 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनाँक 27 मार्च 2025 को उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, जालौन स्थान-उरई में वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार की अध्यक्षता में ई-रिक्शा डीलर्स/वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक की गयी। बैठक में विनय कुमार पाण्डेय, यात्रीकर/मालकर अधिकारी व कार्यालयी स्टाफ उपस्थित रहे।
उक्त बैठक में ई-रिक्शा डीलर्स के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी वाहन डीलर्स प्वाइंट द्वारा विक्रय किये जायेंगे उनका समय पर पंजीयन करायेंगे एवं इन वाहनों पर एच0एस0आर0पी0 (हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट) भी फिट करेंगे। डीलर द्वारा ई-रिक्शा वाहन की पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरान्त ही डीलर प्वाइंट से क्रेता को ई-रिक्शा डिलीवर किया जाए। साथ ही अन्य ऐसे ई-रिक्शा जो डीलर्स प्वाइंट द्वारा विक्रय किये गये हैं और उनका पंजीयन नहीं हुआ है या नहीं कराया गया है तो ऐसे समस्त वाहनों का पंजीयन 03 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें। यदि पंजीयन हो चुका है तो ऐसे वाहनों पर एच0एस0आर0पी0 (हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट) अपडेट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट के निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व डीलर/वाहन विक्रेता का होगा।