मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने दिया स्थगन, सूचना आयोग में अनुभव की नई शर्त के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाई गई थी याचिकाएं
नए शर्तो के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पर दिया स्थगन राज्य शासन द्वारा अनुभव को लेकर जोड़ी गई नई शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई है जिसमें अधिवक्ता डी.के सोनी ने दोनों पदों के लिए आवेदन दिया था जिसमें अनुभव की नई शर्त जोड़ने के कारण अनुभव की शर्तों के खिलाफ याचिका लगाई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पदों के इंटरव्यू होने के उपरांत स्थगन आदेश जारी कर नियुक्ति पर रोक लगाया गया है।

अगर नई नियुक्तियों का मामला कोर्ट में उलझ गया तो इसमें और विलंब हो सकता है अब देखना यह है कि अनुभव की शर्तों के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है
छत्तीसगढ़ में काम के बोझ तले दबे राज्य सूचना आयोग में नई नियुक्तियां खटाई में पड़ती नजर आ रही है यहां मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद अनुभव की जो नई शर्त जोड़ दी गई है उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डब्ल्यूपीसी 3811/2025 एवं 3815/2025 डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद सोनी उर्फ डी.के. सोनी प्रति छत्तीसगढ़ शासन व अन्य के तहत दो याचिकाएं मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति में अनुभव की नई शर्त लगाई जाने के कारण दायर की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29/5/2025 को सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाई जाने का आदेश दिया गया है।
जब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों के लिए राज्य शासन ने वैकेंसी निकली तब आवेदन के लिए अनुभव की कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई थी लेकिन 9 मई 2025 को जारी इंटरव्यू कॉल लेटर में सर्च कमेटी ने विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता जोड़ दी। इसी नई मापदंड के आधार पर 172 आवेदनों में से सिर्फ 51 को ही इंटरव्यू के लिए चुना गया वहीं मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 30 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता जोड़ दी गई।
नए शर्तो के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पर दिया स्थगन राज्य शासन द्वारा अनुभव को लेकर जोड़ी गई नई शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई है जिसमें अधिवक्ता डी.के सोनी ने दोनों पदों के लिए आवेदन दिया था जिसमें अनुभव की नई शर्त जोड़ने के कारण अनुभव की शर्तों के खिलाफ याचिका लगाई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पदों के इंटरव्यू होने के उपरांत स्थगन आदेश जारी कर नियुक्ति पर रोक लगाया गया है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्त कार्यरत थे इनमें से एन. के. शुक्ल का कार्यकाल 21/5/2025 को समाप्त हो गया है इसके बाद आयोग का भार दूसरे सूचना आयुक्त आलोक चंद्रवंशी के कंधे पर आ गया है वही आयोग में सूचना आयुक्त का पद 11 नवंबर 2022 को एम.के. राउत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली है अगर नई नियुक्तियों का मामला कोर्ट में उलझ गया तो इसमें और विलंब हो सकता है अब देखना यह है कि अनुभव की शर्तों के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है।