गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की कार जब्त - न्यायालय ने किया आदेश जारी
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर अब्दुल कलाम की अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई TOYOTA Etios Liva कार को जब्त करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जारी किया है। यह कार्रवाई जालौन पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं डकोर थाने में दर्ज मामलों के आधार पर की गई
अधीक्षक की रिपोर्ट एवं डकोर थाने में दर्ज मामलों के आधार पर की गई, जिसमें आरोपी द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट से केबिल चोरी कर धन अर्जित करने का खुलासा हुआ
उरई । जेडी प्रॉसिक्यूशन केडी शुक्ला ने जनकारी देते हुए बताया कि जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गैंग लीडर अब्दुल कलाम पुत्र मुहम्मद याकूब, निवासी पटखोली माफी, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई TOYOTA Etios Liva vx Car (MH02CH4926) को राज्य पक्ष में जब्त करने का आदेश जारी किया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जालौन की रिपोर्ट एवं थाना डकोर द्वारा पंजीकृत मुकदमों के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया कि आरोपी और उसके गैंग ने सौर ऊर्जा प्लांट से केविल चोरी कर उसे बेचकर अवैध धन अर्जित किया। न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिपक्षी के पास आय का वैध स्रोत नहीं है और न ही कोई व्यवसाय, जिससे उक्त वाहन खरीदा जा सकता है।न्यायालय ने सम्पत्ति की जब्ती की संस्तुति करते हुए आदेश की प्रति विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, जालौन को संदर्भित की है।
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस