सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, केंद्र ने जारी की अधिसूचना
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मौजूदा सदस्यों के दैनिक भत्ते और पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गयी है।

दिल्ली,केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में जबरदस्त इजाफा किया है. वेतन में 24% की बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि पेंशन में भी इजाफा किया गया है. इतना ही नहीं, एरियर भी मिलेगा. पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. यह अधिसूचना संसदीय कार्य मंत्रालय ने 21 मार्च 2025 को जारी की, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.
कानूनी आधार सांसदों के वेतन-भत्ते और पेंशन में बढ़ोत्तरी ठीक उसी तरह है, जैसे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है. संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत सरकार को यह बढ़ोत्तरी करने का अधिकार है. वेतन में बढ़ोत्तरी महंगाई को आधार बनाकर की जाती है.
कब से मिलेगा नया वेतन
सरकार के मुताबिक, नया वेतन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. इसका मतलब है कि सांसदों और पूर्व संसद सदस्यों को अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन मिलेगा. यानी उन्हें दो का एरियर भी दिया जाएगा. एक्सपर्ट का मानना है कि महंगाई को देखते हुए यह जरूरी था. क्योंकि सांसदों के कई खर्चे होते हैं. उन्हें फील्ड में भी रहना होता है.