हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य: जालौन में प्रवर्तन की बड़ी कार्रवाई, 41 चालान और लाइसेंस निलंबन के निर्देश

उप परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में, हेलमेट न लगाने वाले कुल 41 दुपहिया वाहनों के चालान किए गए और सख्ती बरतते हुए उन्होंने चालान के साथ-साथ ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित करने के निर्देश प्रवर्तन अधिकारियों को दिए। चेकिंग के दौरान एक चालक शराब के नशे में पाया गया जिसका चालान सुसंगत धाराओं में किया गया। 

हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य: जालौन में प्रवर्तन की बड़ी कार्रवाई, 41 चालान और लाइसेंस निलंबन के निर्देश

हेलमेट न पहनना ही हादसों में मौत की वजह


उरई । बुधवार को बाइक सवार तीन लोगों की मृत्यु होने जाने से व्यथित, झांसी परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त के डी सिंह गौर ने औचक रूप से जनपद जालौन का दौरा किया और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट पर उरई में श्री राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल व श्री सुरेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0/प्रर्व0) जनपद-जालौन के साथ व्यापक चेकिंग की गयी।
उप परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में, हेलमेट न लगाने वाले कुल 41 दुपहिया वाहनों के चालान किए गए और सख्ती बरतते हुए उन्होंने चालान के साथ-साथ ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित करने के निर्देश प्रवर्तन अधिकारियों को दिए। चेकिंग के दौरान एक चालक शराब के नशे में पाया गया जिसका चालान सुसंगत धाराओं में किया गया। 
उप परिवहन आयुक्त झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी द्वारा मार्ग चेकिंग के दौरान अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 18 से 25 साल आयु वर्ग के युवा मोटरसाइकिल में हादसों का शिकार हो रहे हैं और इन हादसों में, हेलमेट न लगाने की वजह से मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जनपद जालौन में एक सड़क हादसे में तीन युवाओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब हेलमेट न लगाने वाले दुपहिया वाहन चालकों और सीट बेल्ट न लगाने वाले चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने और ऐसे वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस में निलंबित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दो पहिया वाहन चलाते समय वाहन स्वामी हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रुप से करें। मार्ग चेकिंग के दौरान अगर कोई भी वाहन स्वामी बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के मार्ग पर वाहन संचालित करते हुए पाये जाते हैं तो ऐसे वाहन चालकों के चालक लाइसेंस निलम्बित करते हुए वाहन को निरुद्ध कर दिया जाएगा।