EWS वर्ग को लगा हाईकोर्ट से झटका,UPSC में EWS को आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

EWS वर्ग को लगा हाईकोर्ट से झटका,UPSC में EWS को आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

यूपीएससी की परीक्षाओं में गरीबों को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों ऐसी छूट देने संबंधी सभी 17 याचिकाएं खारिज कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SC, ST, OBC की तरह EWS को आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है।

साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल OBC की तरह स्टेट OBC उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग भी खारिज कर दी है।

बता दें कि मध्यप्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडेय सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर EWS कैंडिडेट्स के लिए राहत की मांग की थी। बता दें कि 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी।

कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया? ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र में अलग-अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती।

इससे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को 18 फरवरी को बड़ी अंतरिम राहत दी थी। इसमें सिविल सेवा परीक्षा-2025 (UPSC) में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका देने की बात कही गई थी। हालांकि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं था। सुनवाई बाकी थी।