पूर्व IAS अधिकारी के बंगले पर चलेगा बुलडोजर,एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,नियमों की अनदेखी कर किया निर्माण
भोपाल के केरवा डैम क्षेत्र में बनाई गई व्हिस्परिंग पाम्स कॉलोनी में मनमाने तरीके से निर्माण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई.
 
                                भोपाल नगर निगम आयुक्त, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर और व्हिस्परिंग पाम्स सोसाइटी के बिल्डर सहित कई लोग शामिल हैं।
जबलपुर :मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में भोपाल स्थित व्हिस्परिंग पाम्स कॉलोनी में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व आईएएस पीएस एसआर मोहंती व आरएस जुलानिया सहित अन्य को नोटिस कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 24 नवम्बर को निर्धारित की गयी है.
नियमों को ताक पर रख कई गुना निर्माण
याचिकाकर्ता भोपाल निवासी महेश सिंह परिहार व राज बहादुर प्रसाद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "व्हिस्परिंग पाम्स कॉलोनी के निर्माण में भोपाल विकास योजना-2005 का उल्लंघन किया गया है. कलियासोत बांध के जलग्रहण क्षेत्र की सीमा से लगी भूमि में मात्र 6 प्रतिशत जमीन पर निर्माण किया जा सकता है. नियमों को ताक पर रखकर कई गुना अधिक निर्माण मनमाने तरीके से कर लिया गया." याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई "नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए."
केरवा डैम की हरियाली पर संकट
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी "टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस इलाके को लो-डेन्सिटी जोन के तौर पर स्वीकृत किया था. इसमें सिर्फ 6% एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) की छूट है. इसके अनुसार 100 एकड़ जमीन पर सिर्फ 6 एकड़ तक निर्माण की अनुमति है. लेकिन कॉलोनी में 50% से ज्यादा निर्माण कर लिया गया. इस हिसाब से नियमों को ताक पर रखकर करीब 8 गुना ज्यादा निर्माण किया गया है. ऐसे में केरवा डैम के आसपास की हरियाली पर विपरीत असर पड़ेगा."
अवैध तरीके से शॉपिंग मॉल बनाने का विरोध
याचिका में ये भी कहा गया "इस कॉलोनी में अवैध तरीके से शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है. नियम को ताक पर रखकर किये गये अवैध निर्माण की शिकायत करने के बावजूद अवैध निर्माण करने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी व राहुल दिवाकर ने पैरवी की.
 प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
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