फूड कारोबारियों को बड़ी राहत: FSSAI ने किए बड़े सुधार ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ के तहत लाइसेंस वैधता स्थायी, छोटे व्यापारियों को बड़ी सुविधा

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने व्यापारियों को राहत देने के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। अब FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की वैधता स्थायी होगी, टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई है और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी राहत दी गई है। इन बदलावों का उद्देश्य ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देना और फूड कारोबारियों के लिए नियमों को आसान बनाना है।

फूड कारोबारियों को बड़ी राहत: FSSAI ने किए बड़े सुधार ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ के तहत लाइसेंस वैधता स्थायी, छोटे व्यापारियों को बड़ी सुविधा

FSSAI के बड़े सुधार: फूड बिज़नेस ऑपरेटरों को राहत, लाइसेंस की वैधता अब स्थायी

टर्नओवर लिमिट ₹12 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी मिलेगा फायदा

Surat,देश में फूड बिज़नेस से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कई अहम नियामकीय सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य व्यापारियों पर कम्प्लायंस का बोझ कम करना और ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देना है।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुरूप और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है, जिससे देशभर के छोटे और मध्यम फूड बिज़नेस ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी।

नए नियमों के तहत अब FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की वैधता स्थायी कर दी गई है। पहले कारोबारियों को समय-समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता था, जिससे पेपरवर्क और खर्च बढ़ता था।

इसके साथ ही बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर सीमा ₹12 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इससे छोटे फूड कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अब ₹50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए स्टेट लाइसेंस और ₹50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए सेंट्रल लाइसेंस अनिवार्य होगा।

स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए भी राहत दी गई है। जो विक्रेता ‘स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014’ के तहत नगर पालिका या टाउन वेंडिंग कमेटी में पंजीकृत हैं, उन्हें स्वतः ही FSSAI में पंजीकृत माना जाएगा।

इसके अलावा अब टेक्नोलॉजी आधारित रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें फूड प्रोडक्ट के प्रकार, पिछला कम्प्लायंस रिकॉर्ड और थर्ड-पार्टी ऑडिट के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा। इससे अनावश्यक निरीक्षण कम होंगे और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी।

CAIT ने इन सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर फूड सेफ्टी मानक भी सुनिश्चित होंगे।