मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई,राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे क्लीनिक और हॉस्पिटल्स पर एक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई,राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे क्लीनिक और हॉस्पिटल्स पर एक्शन

भोपाल. दमोह में फर्जी डॉक्टर के प्रैक्टिस का मामला सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे क्लीनिक और हॉस्पिटल्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की पड़ताल शुरू हो गई है. क्लीनिकों पर एक्शन में डॉक्टर रिचा को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोपी पति अभजीत पांडे का क्लीनिक भी फर्जी निकला है.

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में संचालित क्लिनिक्स की जांच की. जांच के दौरान मध्य प्रधेश उपचार्यगृह और रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के तहत बिना पंजीयन चल रहे तथास्तु डेंटल, स्किन स्माइल क्लीनिक, द एस्थेटिक वर्ल्ड, कॉस्मो डर्मा स्किन एंड हेयर क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई कर इनका संचालन बंद करवाया गया है.

जांच के बाद बड़ा एक्शन

प्राथमिक जांच में स्किन स्माइल क्लीनिक, कॉस्मो डर्मा स्किन एंड हेयर क्लीनिक में त्वचा रोगों और सौंदर्य समस्याओं का उपचार किया जाना पाया गया है , जबकि यहां पर डर्मेटोलॉजिस्ट पदस्थ ही नहीं है. निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालकों दल को आवश्यक दस्तावेज भी नहीं दिखाई जा सके.सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने इन सभी क्लिनिक्स को नोटिस जारी कर संचालन फौरन बंद करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

अवैध रूप से चिकित्सा का व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस, नगर निगम, औषधि प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचना दी है, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. सीएएमएचओ डॉ तिवारी ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन गंभीरता पूर्वक काम कर रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी गलत चिकित्सकीय प्रैक्टिस करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

डिग्री से लेकर लाइसेंस तक की जांच

स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, म प्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम , गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अनुमति के विपरीत या बिना सक्षम अनुमति के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन अवैधानिक है. निजी चिकित्सा व्यवसायी शासन से निर्धारित सभी अनुमतियां मिलने के बाद ही चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है.