कोर्टरूम में आरोपी और वकील ने जज को ही दे डाली धमकी; तू है क्या चीज, बाहर मिल,चेक बाउंस केस में सुनाया था फैसला

कोर्टरूम में आरोपी और वकील ने जज को ही दे डाली धमकी; तू है क्या चीज, बाहर मिल,चेक बाउंस केस में सुनाया था फैसला

दिल्ली से बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां तो दादागीरी की हद ही पार हो गई। दरअसल, दिल्ली की एक कोर्ट में जज को ही धमकी दे दी गई। जज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जज को धमकाते हुए कहा गया कि, 'तू है क्या चीज, तू बाहर मिल देखते हैं।' बता दें कि, कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। जिसमें महिला जज ने जब दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया तो दोषी और उसके वकील ने खुलेआम कोर्ट में जज को धमकी दे डाली।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट में चेक बाउंस होने का मामला पहुंचा था। इस पर महिला जज ने सुनवाई की। जहां मामले में सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया। बस जज के इस फैसले से दोषी और उसके वकील में नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने फैसला सुनाने वाली महिला जज को कोर्टरूम में ही धमकाना शुरू कर दिया और गलत बातें कहीं। जज को धमकाते हुए कहा गया- "तू है क्या चीज? तू बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है?"

महिला जज पर बनाया इस्तीफा देने का दबाव

जज मंगला ने अपने आदेश में कहा कि दोषसिद्धि के बाद आरोपी और उसके वकील ने मानसिक तौर पर परेशान किया और उन पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया। जज ने धमकी और उत्पीड़न के जवाब में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने कार्रवाई की इच्छा जाहिर की है। जज ने दोषी के वकील अतुल कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

कोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

कोर्ट ने कहा, ‘आरोपी अतुल कुमार के वकील को अदालती नोटिस जारी किया जाए कि वे लिखित में कारण बताएं कि आज उनके द्वारा किए गए आचरण के लिए स्पष्टीकरण दिया जाए और यह भी स्पष्ट किया जाए कि ऐसे दुर्व्यवहार के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए उन्हें हाई कोर्ट को क्यों न भेजा जाए।’ अदालत ने आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत जमानत बांड भरने का भी निर्देश दिया। साथ ही वकील को अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की वकीलों को सलाह