अरुण कुमार शेंडे
रायसेन सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने ने मृतका जसोदा बाई बैरागी की हत्या के आरोपी शिवा कुशवाहा आo श्री हरि सिंह कुशवाहा आयु 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 04 गोपालपुर रायसेन जिला रायसेन को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास तथा ₹ 2000 अर्थ दंड धारा 394 भादवि में 3 वर्ष की सश्रम का कारावास ₹500 अर्थ दंड धारा 201 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास ₹ 500 अर्थ दंड से दंडित किया है सहआरोपी महिला पूजा मालवीय पुत्री स्वर्गीय अशोक मालवीय आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड नo 05 काली टोल रायसेन को धारा 411 भादवि के अपराध में 97 दिवस के साधारण कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया है इस मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक ओम प्रकाश सोनी रायसेन ने की अभियोजन पक्ष अनुसार फरियादी राजेश बैरागी ने कोतवाली रायसेन में सूचना लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक 28 /06/ 22 को करीब ढाई बजे बुआ के लड़के हर्ष बैरागी ने फोन पर बताया कि दादी जसोदा बाई को टपरा पर किसी ने मारा है,एवं मार कर पैसे और उनके पहने हुए जेवर ले गया है उस समय वह गांव पर अपने घर पर था और दादी जशोदा बाई रायसेन स्थित दशहरा मैदान के पास, राजेंद्र राठौर के खेत पर बने टपरे पर रहती थी तो बह घर से पैदल भागता हुआ टपरा पर आया तब टपरा के बाहर भीड़ लगी थी और टकरा के अंदर दादी जसोदा बाई शाल से ढकी पड़ी थी एवं बाहर उसकी बुआ गुलाब बाई और छोटी दादी नर्वदी बाई, हर्ष ब कई लोग थे तब छोटी दादी नर्वदी बाई ने बताया कि वह करीब 2:00 बजे टपरा पर मिलने आई थी तो जसोदा बाई टपरे में खून से लथपथ पड़ी थी और शरीर पर कपड़े नहीं थे तो छोटी दादी ने ही उनके ऊपर शाल ढक दिया था। वहां पर उसे पता चला कि किसी ने दादी जसोदा बाई को मार डाला और उनके नाक, कान, हाथ, पैर में पहने हुए जेवर सोने की नथ, चांदी की पायले, कान के एरन हाथ की चूड़ियां पीतल की और पेटी में रखे करीब 45 हजार रुपए निकाल कर ले गया उसने 100 नंबर पर फोन लगाया तो नहीं लगा फिर पिताजी को भेज कर पुलिस को बुलाया पुलिस ने मौके पर आकर देखा कि जसोदा भाई टपरा पर खून से लथपथ पड़ी थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी किसी ने उनकी दादी जसोदा बाई की दिन में करीब 12:00 से 2:00 के मध्य टपरा पर हत्या कर दी है और उनके नाक की नथ सोने की, चांदी की पायले पहने हुई, कान में पहनी चांदी के एरन हाथ में पहने पीतल की चूड़ियां और पेटी में रखे 45,000 हजार रुपए ले गया मृतिका जसोदा बाई सिर में गंभीर चोट आने से खून बहने से मृत्यु हुई थी थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 417/ 2022 अंतर्गत धारा 302,394 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर ईट से मारकर हत्या करना और लोहे के सरिया से पेटी का कुंदा उखाड़ कर जेवरात ले जाना ईट, लोहे का सरिया कुल्हाड़ी, मोबाइल जप्त होना, सह आरोपी पूजा मालवीय से विदिशा में जेवरात गिरवी रखवाना अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों साक्ष्य ब सबूतो के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने आरोपी गण के विरुद्ध निर्णय पारित कर आरोपी शिवा कुशवाहा को आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थ दंड से दंडित किया है सहआरोपी पूजा मालवीय को 97 दिवस का साधारण कारावास एवं ₹2000 अर्थ दंड से दंडित किया है उक्त अपराध की विवेचना थाना प्रभारी आशीष सप्रे एवं उप निरीक्षक वीरेंद्र सेन ने की और माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।