शिवराज के फर्जी वीडियो से BJP विधि प्रकोष्ठ नाराज, मानहानि एवं IT एक्ट में मामला दर्ज करने की मांग
सीएम शिवराज सिंह चौहान के फर्जी वीडियो वायरल होने से नाराज उज्जैन जिले में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ नाराज हो गया है। प्रकोष्ठ की तरफ से मानहानि एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवाज की एडिटेड लिपिंग की हुई नकल के माध्यम से दुष्प्रचार कर सीएम और शिवराज सरकार की छबि धूमिल कर मानहानि एवं षड्यंत्र करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें भारतीय दंड विधान की धारा-417, 419, 468, 469 एवं आपराधिक मानहानि एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कथित वीडियो को तत्काल सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से रोकने के संबंध में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने शिकायत की है।
बीजेपी मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने बताया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एडिटेड आवाज के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्यप्रदेश सरकार की साफ-सुथरी छबि को जालसाजी एवं कपटपूर्वक छल करने एवं मानहानि करने के उद्देश्य से एडिटेड वाइस के रूप में वायरल किया गया है। इससे मध्यप्रदेश के समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं।
उन्होंने कहा, वीडियो छल एवं कपटपूर्वक षड्यंत्र से रचित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वर्तमान सरकार के विरूद्ध जानबूझकर सरकार के मनोबल गिराने की साजिश के साथ मध्यप्रदेश की जनता में अविश्वास एवं शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश की मंशा के साथ वीडियो वायरल किया गया है। इस पर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ जिला उज्जैन द्वारा उक्त झूठे वीडियो के विरोध स्वरूप एडिशनल एसपी को लिखित में शिकायत की गई है।
वीडियो को बनाने वाले और वायरल करने वाले के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की शिकायत की गई। इस अवसर पर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ जिला उज्जैन के जिला संयोजक संजय गोयल, कार्यालय मंत्री निलेश नायक, कार्यकारिणी सदस्य सुनील चौहान, अजय सिंह चौहान और राजेश व्यास आदि उपस्थित रहे।