धारदार चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना


नव्या अवस्थी प्रखर न्यूज व्यूज एक्सप्रेस 

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी ओमकार मेवाडा पिता हरिबक्स उम्र 34 साल निवासी धोलपुर शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 324 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया।  

सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09.09.2020 को रात्री 8 बजे फरियादी कैलाश अपने गांव कादीखेडी से कालापीपल मोटरसाइकिल से जा रहा था, जब वह कालाजी मंदिर ओटला लसुडिया गौरी पहुंचा तो वहां ओमकार तथा राकेश उसके भतीजे ओमप्रकाश का रास्ता रोककर खडे थे तथा बोल रहे थे कि तुने मेरी उधारी के 200 रू अभी तक नहीं लौटाये इस पर ओमप्रकाश ने कहा की मैं तो तुम्हे उधारी के पैसे दे चुका हूं। इसी बात पर वह अश्लील गालिंया देने लगे जब ओमप्रकाश ने गालिंया देने से मना किया तो ओमकार ने ओमप्रकाश पर धारदार चाकू से हमला किया जिससे ओमप्रकाश के कपाल पर सिर में सामने की तरफ चोट लगी और खून निकलने लगा। उसी समय धमेंद्र व कैलाश मेवाडा मोटरसाइकिल से आ रहे थे जिन्होने बीचबचाव किया। बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभिययोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। 

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के द्वारा की गई।



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