किसी भी जनप्रतिनिधि को मतगणना स्थल का नही दिया जाएगा पास । जिलाधिकारी


 सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

  प्रखर न्यूज व्यूज एक्सप्रेस

उरई दिनांक 28 फरवरी ,विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में बताया कि विधि में मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट अर्हताये विहित नहीं की गई है। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिपक्व व्यक्तियों जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के हो को अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करें ताकि उनके हितों का समुचित रूप से ध्यान रखा जा सके। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नही दी जाती है इसलिए निम्नलिखित व्यक्तियों को चुनाव के दौरान अभ्यर्थी का मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार कोई भी वर्तमान मंत्री, राज्य सरकार का कोई भी वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य, विधान मंडल/ विधान परिषद का वर्तमान सदस्य, शहरी स्थानी निकायों का मुखिया/प्रमुख/अध्यक्ष जैसे निगम का महपौर, नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला स्तरीय परिषद / ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय / राज्य / जिला सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष, लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक,कोई भी सरकारी सेवक । उन्होंने बताया कि राज्य (संघ और राज्य सरकारों, दोनो) द्वारा सुरक्षा कवर प्राप्त किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी भी अभ्यर्थी का चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सुरक्षा कवर प्राप्त किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी अभ्यर्थी के ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपना सुरक्षा कवर लौटाने की अनुमति नही होगी। वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसे बिना किसी सुरक्षा कवर के डॉल में प्रवेश की अनुमति देकर उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या के बारे में बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेजो की संख्या के बराबर संख्या में मतगणना अभिकर्ता और रिटर्निंग आफिसर की मेज पर मतगणना पर निगरानी रखने के लिए एक और अभिकर्ता को नियुक्त करने की अनुमति दी गयी है। निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अधीन एक हॉल में मतगणना के लिए, रिटर्निग आफिसर हेतु एक मेज के अतिरिक्त चौदह मेजें प्रदान की जा सकती। इस प्रकार मतगणना अभिकर्ताओं जो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि मतगणना मेजों की संख्या समान्यतः रिटर्निंग आफिसर की मेज सहित 15 से अधिक नहीं होती है। रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को स्थान जहां मतगणना की जायेगी और तारीख एवं समय जब मतगणना प्रारंभ होगी की सूचना देगा वह मतगणना हॉल में प्रदान की जाने वाली मतगणना मेजो की संख्या के बारे में काफी अग्रिम रूप से उन्हें सूचित भी करेगा ताकि वे तदनुसार अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकें। उन्होंने मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में बताया कि मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी होती है। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्ररूप 18 (परिशिष्ट 1) में की जाती है। मतदान अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्ररूप में भरा जायेगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेंगा। मतगणना अभिकर्ता भी नियुक्ति को स्वीकार किए जाने के संकेत के रूप में उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में अभिकर्ताओं की फोटो के साथ ऐसे प्ररूपों की दो प्रतियां तैयार की जायेगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी, उस प्ररूप की एक प्रति अन्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग आफिसर को अग्रेषित की जायेगी जबकि दूसरी प्रति रिटर्निग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए मतगणना अभिकर्ता को दी जाती है। निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या कुछ भी हो, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिवस पूर्व तक रिटर्निंग आफिसर हो ऐसे अभिकर्ताओं के फोटो सहित सूचियां प्रस्तुत करनी चाहिए। रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार करेगा और इस अभ्यर्थी को जारी करेंगे।

रिटर्निंग आफिसर किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन करने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की कम संख्या भी दर्शायी जायेगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। उसे आवंटित मेज पर बैठा रहना चाहिए। उसे पूरे हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। तथापित, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसकी अनुपस्थिति में रिटर्निंग आफिसर की मेज पर केवल उसके मतगणना अभिकर्ता को सभी मतगणना मेजों के चारों ओर जाने की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना हॉल के भीतर कड़ा अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने में रिटर्निंग आफिसर के साथ पूरी तरह सहयोग किया जाना अपेक्षित होगा। उन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्निंग आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जो उसके निर्देशों की बार-बार अवज्ञा करेंगा। मतगणना अभिकर्ता और दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब एक मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल के भीतर है तो उन्हें साधारणतया परिणाम की घोषणा के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के प्रेक्षकों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, किंतु वे अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेगें। मतगणना स्टाफ, अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन / मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी।प्रत्येक मतगणना मेजों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता का अनुपालन करके की जायेगी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राज्जीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्जीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमान करने की अनुमति दी गई है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता तथा निर्दलीयअभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, मतगणना दिवस को सर्वप्रथम डाक मतपत्र की गणना की जायेगी और 30 मिनट के अंतराल पर ईवीएम की गणना की शुरू की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 10 मार्च 2022 को मतगणना आयोग द्वारा अनुमोदित स्थल विशिष्ट मण्डी स्थल कालपी रोड उरई पर सम्पन्न होगी।इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र मौर्य, भारतीय जनता पार्टी से शांति स्वरूप महेश्वरी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी, शीतल कुशवाहा, कांग्रेश से संतोष कुमार, सीपीआई से कमल कांत आदि मौजूद रहे।

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