मध्य प्रदेश: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे को दस साल पुराने अपराधिक प्रकरण में एक साल का कारावास

 

नरसिंहपुर. मारपीट और हवाई फायरिंग के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंजुल सिंह की कोर्ट ने विधायक जालम सिंह के बेटे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू पटेल और उसके 4 साथियों को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया हैै कि अभियोजन के अनुसार 13 मई 2021 को चौधरी अशोक कुमार लोधी शाम करीब 4.30 बजे गोटेगांव मंडी के प्रांगण में कट्टी लेने गया था, उसी समय अभियुक्त मोनू पटैल, योगेन्द पटैल,जितेन्द्र ठाकुर, दीपक सोनी, वीरू महाजन ने अन्य साथियों सहित आकर बिना किसी कारण के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने अशोक के बांये पैर के घुटने में बेसबॉल के डंडे से मारपीट की। जब अशोक अपना बचाव करने लगा तो अभियुक्तों ने हवाई फायर किये । मारपीट मेंं अशोक के उल्टे हाथ की कलाई, मुंह व दाहिने पैर एवं शरीर में गंभीर चोंटे आर्इं। इस मामले की शिकायत थाना कोतवाली में की गई। कोतवाली में अभियुक्तों के विरुद्ध जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घायल अशोक का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद असल कायमी हेतु प्रकरण थाना गोटेगांव भेजा गया। जहां अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 158/2011 पर भादसं की धारा 147,&2& के अधीन दण्डनीय अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। अशोक की एक्स रे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाये जाने पर प्रकरण में भादसं की धारा &25 का इजाफा किया गया। अभियुक्तगण जो कि संख्या में 5 थे उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य से प्रार्थी से मारपीट की गई थी जिसके कारण भादसं की धारा 149 का भी इजाफा किया गया था। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने मणिनागेंद सिंह उर्फ मोनू पटैल पिता जालमसिंह पटैल निवासी किसानी मोहल्ला, दीपक उर्फ पप्पू पिता ओमप्रकाश सोनी निवासी पटैल वार्ड गोटेगांव, जित्तू उर्फ जितेंन्द्र पिता जालमसिंह कुचबंदिया निवासी देशी शराब ठेका के पीछे गोटेगांव, योगेंन्द्र सिंह पिता मुन्ना लाल पटैल निवासी नर्मदा मंदिर के पास गोटेगांव, वीरू उर्फ वीरेंन्द्र पिता गेंदालाल तिवारी निवासी ग्राम बण्डोल थाना गोटेगांव को भादसं की धारा &25 सहपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर प्रत्येेक को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए जुर्माना एवं भादसं की धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध पाये जाने पर प्रत्येक को 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड सें दंडित किया ।

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