मध्यप्रदेश में अनलॉक: एक जून से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोली जाएंगी, लेकिन धारा 144 रहेगी जारी

 राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 100 फीसदी अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में कोरोना के मामले घटने के बाद सरकार ने एक जून से राज्य में धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए इसलिए धारा 144 लगी रहेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा था कि कोरोना कर्फ्यू अभी लागू है, पर यह अनंत काल तक लागू नहीं रह सकता। हमने तय किया है कि एक जून से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को अभी हल्के में नहीं लेना है अत: अभी पूरी सावधानी से गतिविधियों का संचालन आवश्यक है। भीड़, मेले, ठेलों आयोजनों से अभी बचना होगा। यदि हमने यह नहीं किया तो संक्रमण को बढ़ने में देर नहीं लगेगी और हम पुन: संकट में फंस जाएंगे। 

चौहान ने कहा कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए इसलिए धारा 144 लगी रहेगी। इसके साथ-साथ कोरोना जांच भी जारी रहेगी। लगभग 75,000 जांच प्रतिदिन किए जाएंगे। फीवर क्लीनिक चलते रहेंगे, मोबाइल जांच दल भी कार्य करेगी। जांच का यह लाभ होगा कि यदि कोई संक्रमित है तो उसका तत्काल पता चल जाएगा। संक्रमित को घर में पृथक-वास में, मेडिकल किट देकर अथवा कोविड देखभाल केंद्र में उसके रहने की व्यवस्था की जाएगी। इससे संक्रमण नहीं फैलेगा। कोविड देखभाल केंद्र अभी बंद नहीं होंगे। आइए जानते हैं राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देश...


एक जून से कार्यालय आएंगे 100 फीसदी अधिकारी

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 100 फीसदी अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।


अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे। ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए गए

 हैं।

यहां पढ़ें 1 जून से खुलने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग के दिशानिर्देश

एडवाइजरी के तहत जिले के कलेक्टर लेंगे निर्णय


राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी


थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद


स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बंद, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी


धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति


शादी समाहरोह में 20 लोगों से ज्यादा की नही होगी अनुमति


अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल


हर रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू


प्रदेश के गांव को भी बांटा गया रेड, येलो और ग्रीन जॉन में


परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू


ऑटो और टैक्सी में नही बैठ सकेंगे 2 सवारियों से ज्यादा

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