अब रात 9 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू, बाजार खुलने का समय बढ़ा

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है. मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस (MHA Guidlines) के अनुसार, 1 जून से 30 जून तक केवल कंटेनमेंट ज़ोन (Containment Zone) में ही लॉकडाउन लागू किया जाएगा. इसके अलावा, क्रमबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी. मंत्रालय ने बताया कि अब नाइट कर्फ्यू (Night Curfew Timing) का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए ही होगा. पहले यह समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था.


9 बजे तक खुल सकेंगे बाजार


गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब बाजार खुलने और बंद होने का समय भी बढ़ जाएगा. लॉकडाउन के चौथे चरण तक बाजार खुलने का समय शाम 7 बजे तक ही था, लेकिन अब यह दो घंटे और बढ़कर 9 बजे तक हो गया है. हालांकि, मंत्रालय ने बताया कि किसी जरूरी सेवा या इमरजेंसी की स्थिति में स्थानीय प्रशासन 9 बजे के बाद भी आवाजाही की अनुमति दे सकता है.


8 जून से रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति


8 जून से अनलॉक फेज़ 1 लागू होगा. इसमें सभी तरह के धार्मिक स्थलों को आम लोगों के ​लिए खोला जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी खोले जा सकेंगे. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा.


राज्यों के बीच आवाजाही के लिए अनुमति की जरूरत नहीं


गाइडलाइंस में बताया गया है कि राज्यों के अंदर और दो राज्यों के बीच किसी भी व्यक्ति या सामान की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी. इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति या पास की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन स्थानीय स्थिति को देखते हुये इस रेग्युलेट कर सकता है. इसके लिए उन्हें एडवांस में जानकारी देनी होगी.


ट्रेन और एयर ट्रैवल सेवा जारी रहेगी


इसके अलावा, श्रमिक ट्रेनों, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल जैसी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी. बता दें कि 1 जून से देशभर में 200 ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है, जिसके लिये टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है. यात्री अब 30 दिन के बजाये 120 दिन एडवांस में भी ट्रेनों की बुकिंग कर सकेंगे. ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें रेलवे द्वारा तय गाइडलाइंस का पालन करना होगा.


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