निर्भया केस: तिहाड़ जेल फांसी देने को तैयार, कहा- तीन दोषियों को कल दी जा सकती है फांसी


नई दिल्ली: निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में एक और पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है. दोषी पवन गुप्ता फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. अपराध के समय नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की. डेथ वारंट को रद्द करने की भी मांग की. सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसमें अपराध के समय पवन के नाबालिग होने की याचिका को खारिज कर दिया गया था. दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विकल्प क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका बचे हैं.


निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी विनय की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. दोषियों के वकील ने कहा कि डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए. अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर के पेश होने पर आपत्ति जताई और कहा कि मुकेश की सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. जज ने आपसी बहस पर नाराजगी जताई. तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस को बताया कि विनय की दया याचिका लंबित है. ऐसे में उसकी डेथ वारंट को रद्द करने की याचिका प्री मेच्चोर है.


तिहाड़ जेल के मुताबिक आज कोई अपील या अर्जी लंबित नहीं है. विनय की दया याचिका लंबित है, बाकी दोषियों की याचिका लंबित नहीं है. विनय की दया याचिका का इंतजार किया जा सकता है, इसलिए बाकी तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है. ये किसी कानून या नियम के खिलाफ नहीं है. 


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