नगर निगम चुनाव आरक्षण की तारिख़ तय

मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव -



-30 अगस्त तक- दावा-आपत्ति पर शासन को प्रतिवेदन भेजना।


-30 सितंबर तक दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा।


-17 अक्टूबर तक वार्डों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण अधिसूचना का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा।


-31 अक्टूबर तक वार्डों की संख्या पर दावा-आपत्ति कलेक्टर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे।


-15 नवंबर तक वार्डों की सीमाओं का अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा।


-30 दिसंबर तक वार्डों के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई कलेक्टर द्वारा।


-10 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की जानकारी कलेक्टर द्वारा शासन को भेजना।


-30 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन शासन द्वारा।


-15 फरवरी 2020 तक महापौर के पद का आरक्षण।



 मप्र में महापौर व अध्यक्ष पदों का आरक्षण अगले साल 15 फरवरी तक होगा। वार्ड परिसीमन व अन्य प्रक्रिया के जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं उसे देखते हुए यह तय हो गया है कि नगरीय निकायों के चुनाव इस साल निर्धारित समय की बजाय अगले साल मार्च अप्रैल तक हो सकते है।


मप्र के नगरीय विकास एवम आवास विभाग के उपसचिव राजीव निगम द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शहरों की सीमा विस्तार व वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया ही आगामी 30 जनवरी तक चलेंगी।


महापौर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की तिथि 15 फरवरी 2020 निर्धारित की गई है। उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। ऐसे में कई नगर निगम व नगर पालिका जहां मौजूदा परिषद का कार्यकाल पूरा होने वाला है वहां पर अगले कुछ माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकते है।


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