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12 Dec 2024, Thu

सरकार के किसी भी मार्ग पर खड़े नहीं हो सकेंगे वाहन,गिट्टी बालू, ईंटा की होगी सख्त मनाही,मुख्यमंत्री का आदेश

उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने समस्त उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला पंचायत, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन दल प्रथम/द्वितीय), अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1, 02 व 03, पकरियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण कानपुर/झाँसी, उप महाप्रबन्धक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय राज मार्गो/राज्य मार्गों / जनपदीय/अर्न्तजनपदीय/ सम्पर्क मार्गों के किनारे वाहन खड़े न किए जाए और न ही इन मार्गों के किनारे बालू/गिट्टी/ईटा का भण्डारण किया जाए। मार्गों के किनारे वाहन खड़े करने से शीत लहर के दौरान कोहरा के रहते हुए वाहनों का प्रकाश अवरूद्ध हो जाता है जिससे तेज गति से आने वाले वाहनों की पहले से खड़े वाहनों में टक्कर होने की सम्भावना बनी रहती है, परिणामतः अप्रिय दुःखद घटनाएँ घटित होती हैं।

अतः क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्गों के किनारे अनावश्यक वाहन खड़े न होने पाए और न हीं इन मार्गों के किनारे मौरम/ गिट्टी एवं ईंटा आदि का भण्डारण ही रहने पाए। यदि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान या जाँच के दौरान सड़कों के किनारे वाहन खड़े पाए जाते हैं तो संबंधित वाहन स्वामी / वाहन चालक के विरूद्ध सुसंगत मोटर अधिनियम /सड़क सुरक्षा अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही करें तथा इन वाहनों को जब्त कर निकटतम थाना में पुलिस अभिरक्षा में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही आख्या भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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