पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निजी उमेश गर्ग ने क्राइम ब्रांच पुलिस में सोमवार को शिकायत की। इस शिकायत में बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उमा भारती और आईपीएस अधिकारी रूपा दिवाकर मौदगिल उर्फ डी. रूपा के फोटोज को एडिट कर तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है।
प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक भ्रामक और अपमानजनक वीडियो अपलाेड करने का मामला सामने आया है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री और आईपीएस अधिकारी डी. रूपा के विषय में असत्य एवं आपत्तिजनक सामग्री दिखाई गई है। इस मामले में भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निजी उमेश गर्ग ने क्राइम ब्रांच पुलिस में सोमवार को शिकायत की। इस शिकायत में बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उमा भारती और आईपीएस अधिकारी रूपा दिवाकर मौदगिल उर्फ डी. रूपा के फोटोज को एडिट कर तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया कि आईपीएस अधिकारी डी. रूपा, पूर्व मुख्यमंत्री के घर में नौकरानी के रूप में जाकर उन्हें गिरफ्तार करती हैं।
गर्ग ने बताया कि इस वीडियो में झूठी जानकारी फैलाने के उद्देश्य से फोटो को एडिट कर भ्रामक और असत्य बातें कही गई हैं। इस वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति कहता है कि यह एक ऐसी आईपीएस अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के काले कारनामे देखने उनके ही घर नौकरानी बनकर पहुंच गई, लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। उन्हें पता चला कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ठेकेदारों से जबरदस्ती पैसे मांग रही है। तभी रूपा जी मुख्यमंत्री के घर नौकरानी बनकर पहुंच गईं और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री को ठेकेदारों से पैसे मांगते देखा तभी रूपा जी ने अपना असली चेहरा दिखाया तो सभी के होश उड़ गए। तभी आईपीएस आफिसर डी. रूपा ने पूर्व मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।
छवि धूमिल करने का प्रयास : गर्ग
गर्ग ने कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हैं, बल्कि समाज में उनकी छवि धूमिल करने की मंशा से की गई।
वीडियो डोमेन से हटाने का प्रयास
भोपाल क्राइम ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर साबिर खान ने थाना प्रभारी के आदेश पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 336(4), 356(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। साथ ही, पुलिस द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो को सार्वजनिक डोमेन से हटाया जाए।