अजय राज केवट माही
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस भोपाल मध्य प्रदेश
शाजापुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, अ0जा0 एवं अजजा (अत्या. निवारण) अधिनियम शाजापुर (म0प्र0) द्वारा आरोपी ईश्वर सिंह पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गोपीपुर जिला शाजापुर को धारा 307 भादवि में 03 वर्ष 03 माह 27 दिन के कठिन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड , धारा 25(1बी)(ए) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में 03-03 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा आरोपी तुफान ऊर्फ लाखन गुर्जर पिता भगवान सिंह उम्र40 वर्ष एवं प्रेम सिंह पिता गोलाराम गुर्जर उम्र 56 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम गोपीपुर जिला शाजापुर को धारा 323/34(तीन काउंट) भादवि में दो-दो माह के कठिन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया रामकुंवरबाई ग्राम गोपीपुर में रहती है तथा गाँव में उसके पास पांच बीघा जमीन है। उसके जेठ करण सिंह की जमीन बाबुलाल गुर्जर ने खरीदी थी जो उनके खेत के पास है। दिनांक-21.10.2018 को फरियादिया का पति जगदीश, लड़का रामचरण व हाली रामबाबू खेत में गेहूं में पानत फेर रहे थे। करीबन 11:00 फरियादिया रोटी लेकर खेत पर गई थी, पास में खेत पर बाबुलाल का लड़का ईश्वर ट्रेक्टर से उसका खेत बखर रहा था। ईश्वर बंदूक लेकर प्रेम सिंह गुर्जर व तुफान सिंह के साथ फरियादिया के खेत पर आए। ईश्वर बोला कि तुम्हारी जमीन 80 हजार रूपये बीघा में उन्हें दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ईश्वर, प्रेम सिंह व तुफान तीनों उनको गालियां देने लगे व ईश्वर ने बंदूक से फरियादिया के लड़के रामचरण को जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो उसके लड़के को पसली में दाहिनी तरफ लगी। बंदूक प्रेम सिंह ने ईश्वर से छुड़ाकर गोली उसके पति जगदीश को मारी जो बांये कंधे पर लगी। उनके नौकर रामबाबू ने बीच बचाव किया तो उसे तुफान सिंह ने डण्डे से सिर में मारी, चोट आयी। फरियादिया ने बीच बचाव किया तो उसे भी सिर में लाठी से बांयी तरफ तुफान सिंह मारी।
थाना कोतवाली शाजापुर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुात साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।