Breaking
22 Dec 2024, Sun

बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 

अजय राज केवट माही

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्या‍याधीश(एट्रोसि‍टी एक्ट)  अंजनी नंदन जोशी जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी ज्ञान सिंह कुशवाह पिता रामसिंह कुशवाह निवासी शाजापुर को भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास और 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 02 वर्ष का कारावास और 1000 रू अर्थदण्ड , धारा 506 भाग- 2 भादवि में 02 वर्ष का कारावास और 1000 रू अर्थदण्ड , धारा 3(1)(w-ii) अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास और 1000 रू अर्थदण्डज, धारा 3(2)(v) अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास और 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि 5000/- रू अपील अवधि पश्चात पीडिता को प्रदान कराने तथा प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में भी कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 28/12/2018 को जब पीडिता अपने घर पर अकेली थी, बच्चे स्कूल गये थे एवं पीडिता का पति काम पर गया था। तभी आरोपी पीडिता के घर के अंदर आ गया और दरवाजा बंद करके पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। थोडी देर बाद उसका पति आ गया तो आरोपी, पीडिता के पति को धक्का देकर भाग गया और जाते जाते पीडिता को बोला कि अगर तुने यह बात किसी को बतायी तो तुझे व तेरे पति को जान से खत्म कर दूंगा। घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना कोतवाली शाजापुर पर दर्ज करायी।

थाना कोतवाली शाजापुर के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कमल सिंह गोयल, ए.डी.पी.ओ. शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया गया।

By archana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *