मामला नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियम विपरीत तरीके से करोड़ों रुपए की राशि का गबन एवं घोटाला.
सरगुजा : मामला नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियम विपरीत तरीके से करोड़ों रुपए की राशि का गबन एवं घोटाला करने के संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 19.12.2024 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेजों के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष किया गया जिसमें यह लेख किया गया कि नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक नगर पंचायत अधिकारी श्री ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने लोगों को भुगतान किया गया जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया तथा फर्जी बिल वाउचर लगाकर करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का गबन किया गया जिसके संबंध में सूचना के अधिकार के तहत नगर पंचायत जरही के कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त किया गया उक्त दस्तावेज के आधार पर लगभग दिनांक 4/1/ 2022 से लेकर दिनांक 23/2/2023 तक लगभग 2,62,59,327/- रुपए का भुगतान किया गया।
जरही नगर पंचायत के सीएमओ श्री ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा नियम विपरीत तरीके से 2020 से 2023 तक करोड़ों रुपए की फर्जी भुगतान अपने लोगों को किया गया जिनके संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेज प्राप्त कर दस्तावेज सहित शिकायत आवेदन माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को एवं कमिश्नर सरगुजा संभाग को प्रेषित किया गया था
तथा जरही नगर पंचायत के सीएमओ श्री ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा शासकीय राशि का भुगतान बिना किसी आधार और बिना किसी कार्य के किया गया है जिसकी विधिवत जांच कराए जाने की मांग की गई है तथा जरही नगर पंचायत के सीएमओ श्री ओझा एवं शशांक दुबे एवं संलग्न लोगों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराए जाने का निवेदन किया गया जिसके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के सेक्शन ऑफिसर केसर महादेव शर्मा के द्वारा दिनांक 27.12.2024 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 24.12.2024 को कलेक्टर सूरजपुर को शिकायत प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करते हुए की गई कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया गया है।