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22 Feb 2025, Sat

हत्या  करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास..

अजय राज केवट माही

शाजापुर। न्याायालय षष्ठम अति‍रिक्त सत्र न्यायाधीश ( नीतूकांता वर्मा) जिला शाजापुर द्वारा आरोपी रियाज मोहम्मद पिता बशीर खां निवासी मीरकलां बाजार नयापुरा शाजापुर को भादवि की धारा 302 में आजीवान कारावास और 5000 /- रू अर्थदण्ड एवं धारा 25(1)(बी) आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/- रू अर्थदण्ड, आरोपी दिशान(जिशान) पिता रियाज खां निवासी नयापुरा शाजापुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 5000 /- रू अर्थदण्ड से अर्थदण्ड किया गया।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी  रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, फरियादी मोहम्मद भूरा पिता अनवर शाह निवासी बादशाह पुल नयापुरा शाजापुर ने घटना कि रिपोर्ट इस आशय की थाना कोतवाली शाजापुर पर लिखाई कि, दिनांक 30/09/2019 को शाम लगभग 5 बजे उसके घर पर महमूद मंसूरी निवासी कसाई बाडा शाजापुर, रियाज निवासी नयापुरा शाजापुर एवं दिशान(जिशान) पिता रियाज निवासी नयापुरा के तीनों व्यक्ति उसके भाई अब्दुल हुसैन ऊर्फ सोनू को बुलाने आये और बोले कि सोनू से कुछ काम है, और घर से उसके भाई सोनू को बुलाकर अपने साथ आरोपी रियाज के घर लेकर गये। जहॉ पर उसके भाई सोनू के साथ आरोपी रियाज ने जान से मारने की नियत से चाकू से पेट पर वार किया तो, सोनू, रियाज के घर से भाग कर जामा मस्जिद की तरफ आया। उसके पीछे-पीछे आरोपी दिशान(जिशान) हाथ में लकडी का डण्ड लेकर और आरोपी रियाज हाथ में चाकू लेकर दौडे-दोडे आये और सोनू को दिशान(जिशान) ने डण्डे से मारपीट की और रियाज ने सोनू को चाकू से 2-3 वार किया। सोनू घायल होकर जामा मस्जिद के सामने गिरा। जामा मस्जिद के आस – पास के लोग इक्कठे हो गये, जिन्होने घटना देखी। भीड को देखकर रियाज और दिशान(जिशान) दोनो वहॉ से भाग गये। मौके पर उपस्थित इमरान और महमूद मंसूरी, दोनो घायल सोनू को मोटर साईकिल से इलाज हेतु जिला अस्पताल शाजापुर लेकर गये । पीछे-पीछे फरियादी मोहम्मद भूरा भी अस्पताल गया, डॉक्टर ने उसके भाई सोनू की मृत्यु हो जाना बताया। सोनू को छाती, पेट व पीठ में पीछे की तरफ चाकू से गोपे हुये घाव थे।

रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर अपराध धारा 302/34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थाल जामा मस्जिद के पास शासकीय सीसीटीव्ही केमरे लगे हुए है, जिसमें घटित घटना रिकार्डिग हुई थी। विवेचनाधिकारी ने पुलिस कन्ट्रोल रूम शाजापुर से घटना दिनांक 30/09/2019 की सीसीटीव्ही फुटेज की रिकार्डिग की सीडी प्राप्त कर प्रकरण के साथ प्रस्तुत की । उक्त सीसीटीव्ही केमरे की फुटेज की सीडी में आरोपी दिशान(जिशान), भागते हुए सोनू को लकडी के डण्डे से मारपीट करते हुए दिखाई दिया तथा आरोपी रियाज भागते हुए सोनू को चाकू से मारते हुए दिखाई दिया।

सीसीटीव्ही फूटेज की रिकार्डिग की सीडी से एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथनो से स्पष्ट हुआ कि आरोपीगण एवं मृतक सोनू के मध्य रूपये के हिसाब किताब की बात को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी रियाज एवं दिशान(जिशान) ने चाकू –डण्डे से मारपीट कर, मृतक अब्दुल हुसैन ऊर्फ सोनू की हत्या की गई।

थाना कोतवाली शाजापुर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया

 

By archana

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