गोविंद सिंह राजपूत का ऐलान,मध्यप्रदेश में लागू होगी‘’राशन आपके द्वार’’ योजना, घर-घर पहुंचेगा राशन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बोले, सिस्टम में सुधार और बदलाव दिखेगा
भोपाल। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश के आदिवासी विकासखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई राशन आपके द्वारा योजना को आने वाले समय में पूरे मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। सोमवार को केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुना प्रवास पर पहुंचे श्री राजपूत मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही।
मंत्री राजपूत ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन मिले इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान में पीडीएस दुकानों में राशन वितरण के लिए बहुत ज्यादा सुधार किये जा रहे हैं। गांव में बुजुर्ग लोगों को राशन वितरण के लिए यदि उनका अंगूठा सही काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें राशन देने की व्यवस्था नॉमिनी के माध्यम से की जा रही है।
खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि
मध्यप्रदेश में कई जिलों में प्रायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विशेष रूप से ट्रायबल एरिया में राशन घर-घर पहुंचाये जाने की तैयारी की व्यवस्था की जा रही है। ‘’राशन आपके द्वार’’ के अंतर्गत राशन लोगों के घर-घर पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश के 89 पहुंच विहीन ग्रामों में परिवहन के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी यह पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में है और आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। आने वाले समय में हम गांव – गांव की जगह घर – घर राशन पहुंचाने का कार्य करेंगे।
पीडीएस सिस्टम में लगातार हो रहे सुधार :
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द्र सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पीडीएस सिस्टम में लगातार सुधार कार्य जारी है। जहां भी अनियमितता सामने आती हैं हम तुरंत उसमें सुधार कर कार्रवाई करते हैं। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि आने वाले समय में पीडीएस सिस्टम में बदलाव और नवाचार के नए आयाम स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनकल्याण की दिशा में सतत विकास की ओर बढ़ रही है। श्री राजपूत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि गांव – गांव की जगह अब घर – घर राशन पहुंचे ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इस लाभ से वंचित न रहे।