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3 Jan 2025, Fri

खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने दिया नये साल का तोहफा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ,  3 हजार के प्रीमियम में 14 लाख का बीमा करायेगी सरकार

फरवरी से लागू होगी योजना, 891 हितग्राहियों को होगा लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अन्तर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मुल्य दुकान तक मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत राशन सामग्री का परिवहन कर रहे हितग्राहियों को मध्यप्रदेश सरकार नये साल में एक नया तोहफा देने जा रही है। इस योजना से जुड़े हितग्राहियों के वाहन का बीमा तो कराया जाता था पर हितग्राहियों का बीमा नहीं होता था। अब सरकार इन हितग्राहियों का भी जीवन बीमा कराएगी। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं का जीवन बीमा करायेगी। श्री राजपूत ने बताया कि योजना के अन्तर्गत माह फरवरी में हितग्राहियों का 10 लाख रूपए का सामूहिक बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रूपए एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रूपए का जीवन बीमा कराया जायेगा। कुल 14 लाख रूपए का हितग्राहियों का बीमा होगा। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि सामूहिक जीवन बीमा की अधिकतम राशि 10 लाख रूपए होगी। जिस पर प्रत्येक हितग्राही को प्रथम वर्ष में 2608 रूपए की वार्षिक प्रीमियम राशि देनी होगी। योजना के तहत 23 लाख 23 हजार 550 रूपए की राशि का भुगतान एल.आई.सी. को किया जाएगा। खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि बीमा योजना के तहत अभी तक हितग्राहियों के वाहन का ही बीमा कराया जाता था किन्तु वाहन मालिक का बीमा नहीं होने से उनके आकस्मिक मृत्यु होने से परिवार के अन्य सदस्यों के नाम वाहन का ट्रांसफर नहीं हो पाता था, जिससे परिवार के सामने भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुबंधित परिवहनकर्ताओं का बीमा कराये जाने का निर्णय लिया है।

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि हितग्राहियों का जीवन बीमा एक वर्ष हेतु होगा। जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराया जायेगा। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के हितग्राहियों को शामिल किया जायेगा। हितग्राही की मृत्यु पर जीवन बीमा की राशि परिवार को दी जायेगी। प्रत्येक हितग्राही से अंशदान की राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए आयुक्त खाद्य के नाम से पृथक खाता खोलना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत भी 2 लाख रूपए का बीमा कराया जाना प्रस्तावित है। यह योजना फरवरी 2025 से लागू की जायेगी। योजना के तहत हितग्राही को 436 रूपए जमा करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के हितग्राहियों का दुर्घटना बीमा कराया जायेगा। जिसमें 20 रूपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा। योजना के तहत बीमाकर्ता की मृत्यु की दशा में परिवार को 2 लाख रूपये का भुगतान एवं अपंगता की स्थिति में 1 लाख रूपये का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। यह बीमा योजना 1 जून से 31 मई की अवधि के लिए लागू की जायेगी। इस प्रकार तीनों बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम 3,064 रूपए हितग्राही को जमा करनी होगी।

बीमा के लिए यह हितग्राही होगें पात्र :

खाद्य मंत्री  राजपूत ने बताया कि सामूहिक बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने वाले हितग्राही की शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हितग्राही के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रूपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए एवं उसके पास हैवी मोटर व्हीकल का स्थायी वैध लायसेंस होना आवश्यक है। हितग्राही द्वारा अपने वाहन से प्रतिमाह औसतन 3 हजार क्विंटल राशन सामग्री का परिवहन किया जा रहा हो। इसके अलावा योजना के तहत हितग्राहियों से 7 वर्ष का अनुबंध किया गया हो।

By archana

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