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31 Jan 2025, Fri

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों का ई केवायसी अनिवार्य, एक से 28 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान : गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस योजना का लाभ सही हितग्राहियों तक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पात्र हितग्राहियों का ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया है । इसके लिए 01 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर बचे हुए 01 करोड़ 75 लाख हितग्राहियों का केवाईसी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं भुगतान संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी करना अनिवार्य है। अब तक 3 करोड़ 77 हितग्राहियों की केवाईसी पूरी हो चुकी है जबकि बचे हुए 01 करोड़ 75 लाख हितग्राहियों का सत्यापन किया जाना बाकी है। इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिए गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 5 करोड़ 53 लाख 08 हजार पात्र हितग्राहियों का चयन किया गया है। श्री राजपूत ने बताया कि शेष पात्र हितग्राहियों के निर्धारित समय सीमा में ईकेवायसी करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं।

घर बैठे मिलेगी ई – केवाईसी की सुविधा:

सरकार ने हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घर-घर ई-केवाईसी अभियान चलाने का फैसला किया है । खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से निःशुल्क ई – केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हितग्राही के आधार नंबर में त्रुटि हो तो उसे सही किया जाए।

त्रुटिपूर्ण आधार नंबर के स्थान पर सही नंबर दर्ज करने की सुविधा :

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर की प्रविष्टि की जा चुकी है। उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क ईकेवायसी करने की सुविधा उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पात्र हितग्राही के ईकेवायसी उचित मूल्य दुकान स्तर पर किए जा रहे हैं। पात्र हितग्राही के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण आधार नंबर/अन्य व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज होने पर सही व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा पीओएस मशीन में उपलब्ध है। साथ ही त्रुटिपूर्ण आधार नंबर के स्थान पर सही आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा एक समय के लिए दी गई है।

By archana

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