शिकायत के बाद जांच में प्रमाणित है जीएसटी एवं सीएसटी 3,02,298.52 रुपए की राशि की भी चोरी
सूरजपुर,मामला तत्कालीन उपसंचालक पशुधन विकास विभाग सूरजपुर डॉक्टर लल्लन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में जेम पोर्टल से खरीदे गए दवा एवं उपकरणों में की गई अनियमितता के संबंध में डीके सोनी के द्वारा दिनांक 9/8/2019 को प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सूरजपुर द्वारा दिनांक 28/7/2021 को जांच किया गया उक्त जांच में डी.के. सोनी अधिवक्ता के द्वारा लगाए गए सभी आरोप प्रमाणित पाए गए तथा जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि उपसंचालक द्वारा सीधे दो फार्म से दवा एवं उपकरणों की खरीदी जेम के माध्यम से कर ली गई जिसमें जेम पोर्टल के नियमों की अवहेलना की गई एवं बिडिंग नहीं करवाई गई जिसके कारण उच्च दरों पर दवाई एवं उपकरण क्रय करते हुए शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। उदाहरण स्वरूप मिनिरल मिक्चर एनआयोनिक रू 450/- प्रति किलो की दर से खरीदा गया जबकि यह बाजार में रुपए 175-200 प्रति किलो की दर से उपलब्ध है तथा कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की परीक्षण से यह स्पष्ट है कि जेम पोर्टल से दावाओ एवं उपकरणों का क्रय केवल दो स्थानीय फॉर्म 1.नलिन मेडिकल स्टोर सूरजपुर एवं जिंदल जनरल ऑर्डर सप्लायर सूरजपुर से किया गया।
इन दोनों फर्म जेम पोर्टल से रजिस्टर्ड है एवं जेम पोर्टल में नलिन मेडिकल स्टोर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9584375476 एवं जिंदल जनरल ऑर्डर सप्लायर का मोबाइल नंबर 8109489088 है तथा ईमेल आईडी क्रमशः it025waymoffice@gmail.com एवं swayamoffice@gmail.com है जबकि ई कोस के वेंडर डिटेल में दोनों फर्मो का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 8109489088 एक ही है तथा दोनों फर्मो का पोस्टल पता एक ही है। जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों फर्म एक ही व्यक्ति का है। अभिलेखों के प्रशिक्षण में पाया गया कि दोनों फर्मो का सेलर इनवॉइस नंबर का पैटर्न भी एक जैसा एवं लगभग क्रमानुसार है। साथ ही दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि उक्त खरीदी हेतु जेम पोर्टल पर बिडिंग नहीं करवाई गई है एवं सीधे उक्त दोनों फर्मो का उनके द्वारा तय भाव दरो कार्यादेश जारी कर दिया गया जिसके कारण जेम में पशु औषधीय एवं उपकरणों हेतु अन्य रजिस्टर्ड विक्रेताओं द्वारा अपने भाव दर प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके कारण उच्च दरों पर दवा एवं उपकरणों की खरीदी पाई गई एवं शासन को इस खरीदी में आर्थिक क्षति हुआ है।
अभिलेखों में परीक्षण पर पाया गया कि मिल्कोमिन फोर्ट एनआयनिक मिनिरल मिक्वचर कुल राशी रुपए 11,19,126 रुपए चार अलग-अलग दरो रुपए 442.00 449.00, 445.00 एवं 450.00 प्रति किलो कि दर से क्रय किया गया। स्थानीय दवाई मार्केट में उक्त मिनिरल मिक्चर रुपए 180 प्रति किलो की दर से उपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि एनआयनिक मिनिरल मिक्चर बहुत उच्च दरों में क्रय किया गया है जिससे शासन को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुआ है।
सप्लायर द्वारा प्रस्तुत बिलो में दवाइयो का बैच नंबर, मेनूफैक्चरिंग तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं पैकेजिंग की मात्रा नहीं लिखी गई है जो पूरी प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाता है।
कार्यालय में उपलब्ध सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत बिलो का जांच करने पर कि गई शिकायत सही पाए गई बिलों में दवाइयों का बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं पैकेजिंग की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है।
जांच करने पर पाया गया कि एक ही सामग्रीयो औषधीयो के छोटे-छोटे मात्रा में कई आदेश जारी किए गए हैं जिससे शिकायत की पुष्टि होती है।
उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने पर जेम पोर्टल में दो ही फर्मो से क्रय की गई औषधि/औजार का भाव दर मंगाया गया था तथा जेम पोर्टल पर रजिस्टर अन्य फार्मो से भाव दर मगाने हेतु बिडिंग नहीं की गई। पूरी खरीदी प्रक्रिया में किसी भी औषधि उपकरण की तुलनात्मक सारणी नहीं बनाई गई अतः शिकायत में लगाए गए आरोप की पुष्टि होती है।
प्रस्तुत बिलो में जीएसटी नंबर का उल्लेख नहीं है एवं जो जीएसटी का भुगतान किया गया वह शासक के खाते में जमा कराई गई या नहीं उसका प्रमाण नहीं लिया गया।
उपलब्ध अभिलेखों में जिंदल जनरल ऑर्डर सप्लायर के सभी बिलों में जीएसटी नंबर का उल्लेख नहीं है इस फर्म का निम्नानुसार जीएसटी का भुगतान किया गया।
शासन के निर्देशानुसार बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली फर्म से शासकीय खरीदी नहीं की जा सकती जिसका स्पष्ट उल्लंघन किया गया अतःजिंदल जनरल आर्डर सप्लायर को भुगतान किए गए जीएसटी की राशि शासन के खाते में जमा करवाने का कोई प्रमाण/अभिलेख नहीं है।
मे. नलिन मेडिकल स्टोर को निम्नानुसार जीएसटी भुगतान किया गया इसके प्रथम 7 बिलो में जीएसटी नंबर का उल्लेख नहीं है जिसको जीएसटी राशि का भुगतान गलत तरीके से किया गया शेष बिलो में जीएसटी नंबर का उल्लेख है तथा तत्कालीन प्रभाव संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सूरजपुर द्वारा जीएसटी की राशि का भुगतान किया गया। जीएसटी की राशि शासन के खाते में जमा हुआ कि नहीं इसका कोई प्रमाण/अभिलेख कार्यालय में नहीं है। अतः शिकायत में लगाए गए आरोप की पुष्टि होती है।
कार्यादेश जारी करने के पूर्व दरों के निर्धारण हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध बिजनेस एनालाईटिक टूल का प्रयोग नहीं किया गया जिससे पता चलता है कि समान, दवाये/उपकरण अंतिम बार किस दर पर क्रय किए गए थे।
उपलब्ध दस्तावेजों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिला कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध बिजनेस एनालाईटिक टूल का प्रयोग किया है शिकायत में लगाए गए आरोप की पुष्टि होती है।
उक्त तथ्यों से स्पष्ट है की तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक डॉक्टर लल्लन सिंह के द्वारा जेम पोर्टल के नियमों का अनदेखी कर मनमाने ढंग से उच्च दरों पर मे. जिंदल जनरल ऑर्डर सप्लायर एवं नलिन मेडिकल स्टोर से मिली भगत का खरीदी की गई है जिससे शासन को भारी आर्थिक क्षति हुई।
अभिलेखों के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि वर्ष 2018-19 में मैदानी संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले पशु उपचार की एलोपैथिक औषधियां, एंटीबायोटिक, एनालजेसिक, एंटीपायोरेटिक, एंटीहिस्तामीन इत्यादि की बिल्कुल भी खरीदी नहीं की गई। उक्त वित्तीय वर्ष आयुर्वेदिक औषधियां ही क्रय किया गया जो कि शासन द्वारा जारी औषधि क्रय संबंधित दिशानिर्देश के विपरीत है। उक्त सभी बिंदुओं पर छत्तीसगढ़ महालेखाकार के ऑडिट रिपोर्ट में भी आपत्तियां दर्ज की गई । जिसके आधार पर अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग के द्वारा दिनांक 4 अगस्त2023 को संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायपुर को पत्र लिखते हुए डॉक्टर लल्लन सिंह तत्कालीन उपसंचालक सूरजपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्णय भी लिया किया गया है।
जिससे यह प्रमाणित है कि तत्कालीन उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सूरजपुर डॉक्टर लल्लन सिंह एवं प्रोपराइटर मे. जिंदल जनरल ऑर्डर सप्लायर एवं प्रोपराइटर नलिन मेडिकल स्टोर के साथ सुनियोजित तरीके से षडयंत्र कर फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार का शासकीय राशि का गबन किया गया है एवं जीएसटी एवं सीएसटी की लाखों रुपयों की भी चोरी की गई है उक्त संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की भी तैयारी डी.के. सोनी के द्वारा की जा रही है।