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30 Jan 2025, Thu

34 गांवों के लेखपत्र पंजीकृत होने से पूर्व उरई विकास प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक ।

उरई । उरई विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों में बिना अनुमति के अब उप निबंधक कार्यालय नहीं कर सकेगा लेखपत्र पंजीकृत । जिले के मुख्यालय को उरई विकास प्राधिकरण 2004 में बनाया गया था ।

प्राधिकरण की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रशासन ने एक आदेश पारित किया जिसमें 34 गांवों को शामिल किया गया जो उरई विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते है पर यहां पंचायत का भी फरमान चलता है फिलहाल उप निबंधक कार्यालय की आमदनी में बट्टा लगाने के लिए एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें लगभग 1500 नंबर ऐसे है जिनके लेखपत्र पंजीकृत बिना उरई विकास प्राधिकरण की अनुमति से नहीं होंगे यह फरमान किसने किया यह उप निबंधक द्वारा नहीं बताया जा रहा है उरई विकास प्राधिकरण का नाम लिया जा रहा है ।

जबकि सचिव का कार्य सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है और उपाध्यक्ष जिलाधिकारी है अध्यक्ष आयुक्त झांसी मंडल झांसी है ।

अब उप निबंधक कार्यालय में जो लेखपत्र पंजीकृत होंगे उस भूमि को उरई विकास प्राधिकरण से स्वीकृत होना अनिवार्य है यह फरमान अभी का नहीं है काफी समय से उरई विकास प्राधिकरण उप निबंधक कार्यालय से अनुग्रह कर रहा है था कि जो उरई के आस पास के गांवों में कॉलोनी विकसित हो रही है उनको प्राधिकरण की स्वीकृति अवश्य है प्राधिकरण ने नियम विरुद्ध कई विकसित कॉलोनी पर कार्रवाई भी है लेकिन इसके बावजूद भूमि विक्रय करने वाले मानने को तैयार नहीं थे अब लिखित रूप से प्राधिकरण पत्र के माध्यम से पूरी सूची उप निबंधक कार्यालय को सौंप दी है जिसमें 34 गांवों के लगभग पंद्रह सौ गाटा संख्या चिन्हित है जिनमें यदि लेखपत्र पंजीकृत होगा तो इसके पूर्व उस भूमि को उरई विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य है उक्त आदेश का पालन किया जा रहा है जिसके बाद उप निबंधक कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है सरकारी अधिकारी की मुसीबत इस बात से है कि जो माह का लक्ष्य शासन द्वारा दिया जाता है उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी ।

वहीं नगर मजिस्ट्रेट एवं सचिव उरई विकास प्राधिकरण ने बताया कि शासन के अनुपालन में यह कहा गया कि जो भी लेखपत्र पंजीकृत होंगे उनकी अनुमति उरई विकास प्राधिकरण से होनी चाहिए क्योंकि भूमि का गाटा किस उपयोग का है यह प्राधिकरण को ही मालूम है यह शासन द्वारा की गई सामान्य प्रक्रिया है ।

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