उरई । वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनाँक 06 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाये जाने तथा फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगे वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस क्रम में जनपद के समस्त सम्मानित वाहनों स्वामियों / चालकों से अनुरोध है कि माल यानों यात्री यानों, दो पहिया वाहनों, चार पहिया वाहनों, ऑटो, टैम्पो टैक्सी, ट्रैक्टर एवं ई-रिक्शा इत्यादि वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के उपरान्त ही अपने वाहन का मार्ग पर संचालन करें। अन्यथा कि स्थिति में आपके वाहन के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। चूँकि शासन द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाये जाने की अवधि दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक निर्धारित की गयी थी, जो समाप्त हो गयी है।