अंबिकापुर,मामला अभय सिंघानिया प्रो. अभय ट्रांसपोर्ट एवं कंस्ट्रक्शन दर्री रोड कोरबा के द्वारा जय हनुमान कोल डिपो अंबिकापुर के स्वामित्व का कोयला फर्जी बिल से 30.1780 मिट्रिक कोयला मूल्य 97553/- रुपए का ले जाने के संबंध में विशाल कुमार आ.साहेब प्रसाद तिवारी के द्वारा दिनांक 27/1/2025 को थाना
कुसमुंडा के समक्ष प्रथम सूचना प्रदान कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें थाना कुसमुंडा के द्वारा दिनांक 27/01/2025 को
अभय सिंघानिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/2025 धारा 318( 4) भा.न्या. सं. (बीएनएस)2023 पंजीबद्ध करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमें यह लेख किया गया की विशाल कुमार आ. साहब प्रसाद तिवारी निवासी गेवरा बस्ती कुसमुंडा का निवासी है जो हनुमान कोल डिपो अंबिकापुर फर्म के कोयला उठाओ के लिए अधिकृत व्यक्ति है जिसके द्वारा दिनांक 26/12/2024 को कोयले के मालिक राहुल गोयल
ने फोन पर विशाल को बताया कि एक वाहन ट्रेलर क्रमांक UP65 GT 8595 का चालक जिसका नाम दीनदयाल है मोबाइल नंबर 6307 263042 है को एक ट्रेलर कोयला देना है जो उक्त ट्रेलर में कोयला देने के लिए अभय सिंघानिया से बात हो गई है जिसके आधार पर उक्त ट्रेलर में दिनांक 26/12/2024 को खदान के अंदर जाने के लिए टोकन दिलवा कर गाड़ी को अंदर करवाया दिनांक 31/12/2024 को सांय काल 3:47 बजे कोयला लेकर चंदौली उत्तर प्रदेश के लिए खदान से बाहर आया विशाल के द्वारा वाहन चालक को बताया गया कि कोयले की राशि का भुगतान नहीं हुआ है भुगतान होने पर बिल एवं ई बिल देने पर ही कोयला यहां से ले जाना तब चालक द्वारा कहा गया कि भुगतान होने एवं पेपर पूर्ण होने पर ही ट्रक ले जाऊंगा दिनांक 1/1/2025 को उक्त चालक एवं अभय सिंघानिया के द्वारा कोयले की राशि का भुगतान किए बिना ही स्वयं कूट रचित एवं फर्जी ई बिल तैयार कर छल पूर्वक 30.1780 मिट्रिक ट्रन कोयला जिसका मूल्य 97,553 को चोरी कर उत्तर प्रदेश फरार हो गया। प्रातः काल दिनांक 1/1/2025 को मौके पर वाहन एवं कोयला नहीं होने पर विशाल के द्वारा चालक को फोन लगाया गया तो चालक द्वारा बताया गया कि अभय सिंघानिया द्वारा कोयले की राशि का भुगतान कर बिल एवं ई बिल मुझे दे दिया है इस कारण में बिना आपको बताएं अभय सिंघानिया के कहने पर कोयला लेकर उत्तर प्रदेश के लिए निकल गया हूं।
इसके बाद विशाल के द्वारा अभय सिंघानिया एवं चालक को 40- 45 बार फोन किया गया परंतु अभय सिंघानिया एवं उसका ड्राइवर फोन नहीं उठाया तब विशाल के द्वारा फर्म के स्वामी राहुल गोयल से संपर्क किया गया तब राहुल गोयल द्वारा बताया गया कि अभय सिंघानिया एवं उसका ड्राइवर के द्वारा कोई कोयला की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही बिल एवं ई बिल अभय सिंघानिया एवं उसके ड्राइवर को दिया गया है तत्पश्चात फर्म स्वामी राहुल गोयल के द्वारा आरोपी अभय सिंघानिया से उक्त संबंध में बात किया कि बिना भुगतान किये फर्जी, कूट रचित बिल लगाकर कोयला कैसे ले गए तब वह धमकी देने लगा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे केवल बिल भेज दो अन्यथा इस क्षेत्र में व्यवसाय करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी अभय सिंघानिया के द्वारा छलपूर्वक एवं कूट रचित तथा फर्जी बिल लगाकर उक्त कोयला चोरी कर लिया गया है और भुगतान नहीं कर रहा है।
आरोपी अभय सिंघानिया आदतन ठग किश्म का व्यक्ति है उसके द्वारा कूट रचित फर्जी बिल के आधार पर हमेशा अलग-अलग फर्मो से कोयला चोरी किया गया है कोयले की राशि का भुगतान मांगने पर धमकी दे रहा है जो अत्यधिक गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसके आधार पर आरोपी अभय सिंघानिया एवं
चालक दीनदयाल के विरुद्ध दस्तावेज में कूट रचना करने एवं उसका उपयोग सही करने के संबंध में थाना कुसमुंडा में अपराध क्रमांक 19/2025 अन्तर्गत धारा 318( 4) भा.न्या. सं(बीएनएस)2023पंजीबद्ध किया गया है।