सुनील शर्मा
उरई । जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 03.10.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुपालन में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2024 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह अक्टूबर, 2024 में दिनांक-05.10.2024 से 25.10.2024 के मध्य निम्नवत वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न (14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल) प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित किया जायेगा, पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न (02 कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत गेंहू व चावल के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.10.2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। अन्त्योदय तथा पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रत्येक उचित दर दुकान पर नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थित में रहकर किया जायेगा। अतः समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य के सूचनार्थ उपरोक्त सूचना दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्डधारकों को विधिवत जानकारी हो।