अजय राज केवट माही
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस भोपाल मध्य प्रदेश
शाजापुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आदेश जारी जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिले में बाहरी व्यक्तियों के अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता, अपराधो की रोकथाम, जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन व लोक संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत होटलों, लॉज, धर्मशाला, पेंईंग गेस्ट होस्टलों, धर्मशाला मालिको तथा मकान मालिकों को किरायेदारो एवं यात्रियों की जानकारी नजदीक के थाने में देने के आदेश दिये हैं।
आगामी समय मे विभिन्न समुदाय के त्यौहारों को देखते हुए लोक शान्ति बनाये रखने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाये गए प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार होटल, लॉज, धर्मशाला, पेइंग गेस्ट होस्टलों आदि के प्रबंधको एवं मकान मालिक के लिए अनिवार्य किया गया हैं कि बाहर से आकर रुकने वाले व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दें एवं उसके सम्पूर्ण विवरण के साथ उसकी सूचना निकटतम थाने को उसी दिन दें। मकान मालिक के लिये यह आवश्यक होगा कि मकान में किराये से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दें उसकी जानकारी थाने में दे। कोई भी व्यक्ति कोई घरेलू नौकर रखे तब उसकी सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देगें।
यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को नियंत्रण की दृष्टि से जारी किया गया है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जा सके। इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
इस आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश 04 अक्टूबर 2024 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।