पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को कोर्ट उठने तक की सजा: 2016 में पीएम मोदी का दौरा था, प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ था केस


 

अजय राज केवट माही

 प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस भोपाल मध्यप्रदेश

कालापीपल विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।

मामला 2016 का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीहोर जिले के शेरपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। पीएम के सीहोर दौरे के वक्त कुणाल चौधरी को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वे काले गुब्बारे उड़ाकर प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई और एमपी/एमएलए कोर्ट से पूर्व विधायक और उनके दो साथियों को सजा सुनाई।

सीहोर आए थे पीएम, भोपाल में प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ था केस

कांग्रेस नेताओं से मिली जानकारी मुताबिक, प्रधानमंत्री किसानों के सम्मेलन को संबोधित करने सीहोर आ रहे थे। चूंकि, केंद्र की सरकार ने 2014 में ही किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। लेकिन, किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, बल्कि मंहगाई के कारण लागत बढ़ गई थी। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री के सीहोर दौरे का विरोध जताने का ऐलान किया था। लेकिन, पुलिस आई और भोपाल में प्रदेश

कांग्रेस कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार कर ले गई और केस दर्ज कर दिया।

चौधरी सहित तीन नेताओं को सुनाई सजा

कांग्रेस नेताओं के वकील मुहम्मद शफीक ने बताया कि पुलिस ने विधि विरुद्ध भीड़ एकत्रित करने और लोगों को आने-जाने से रोकने के मामले में 143, 341 के तहत केस दर्ज किए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को 341 में बरी कर दिया, लेकिन धारा 143 में विधि विरुद्ध लोगों को एकत्रित करने के मामले में कुणाल चौधरी, समीर खान बैतूल और रोहित राजौरिया भोपाल को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।

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